CG NEWS : बिलासपुर : बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत देते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पूर्व उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने दायर की थी, जिसमें ईवीएम में कथित गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
CG NEWS : सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईवीएम की दोबारा जांच या वेरिफिकेशन के लिए निर्देश तभी दिए जा सकते हैं, जब गड़बड़ी के समर्थन में ठोस मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए जाएं। मौजूदा मामले में ऐसे पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई।
CG NEWS : हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे वोटों की गिनती या मशीनों में गड़बड़ी से जुड़े ठोस सबूत प्रस्तुत करते हैं, तो नई याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म और मशीन नंबरों में अंतर का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसे प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त नहीं माना गया।











