CG News : रायपुर : दीपावली के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने बेटे चैतन्य बघेल से जेल में मिलने की अनुमति नहीं मिली है। चैतन्य बघेल कथित शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के तहत गिरफ्तार हैं।
CG News : भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपना दुख व्यक्त करते हुए लिखा, “दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था, पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। पीएम मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं।”
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हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज: इधर, चैतन्य बघेल को कानूनी मोर्चे पर भी झटका लगा है। शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच और अपनी गिरफ्तारी को “असंवैधानिक” बताते हुए चैतन्य ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी, उसे सिंगल बेंच ने सोमवार को खारिज कर दिया। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है और इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई उचित आधार नहीं है।
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल की दीवाली पर बेटे से न मिल पाने की पीड़ा और चैतन्य की याचिका खारिज होने की खबर ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।











