गौरी शंकर गुप्ता/बिलाईगढ़। थाना बिलाईगढ़ ने कथित पत्रकार नरेश चौहान के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी शिवकुमार धारी ने बताया कि अगस्त 2025 में कथित पत्रकार ने अपने मोबाइल नंबर 93038 91083 से वॉइस कॉल कर धमकी दी कि अगर गाड़ी की किस्त के लिए पैसे नहीं दिए गए तो वह क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर खबर प्रकाशित करेगा।
थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध शराब की कोई बिक्री नहीं हो रही है, बावजूद इसके कथित पत्रकार ने माटी के संदेश अखबार में थाना प्रभारी के खिलाफ अवैध शराब बिक्री के संरक्षण देने जैसी भ्रामक जानकारी प्रकाशित कर दी। इसके वायरल होने से सामाजिक माहौल और कानून व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ने की संभावना थी।
पुलिस ने बताया कि कथित पत्रकार नरेश चौहान मूलतः कोसीर क्षेत्र का निवासी है और उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2019 में आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत और वर्ष 2020 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतें पंजीबद्ध की जा चुकी हैं।
इस मामले में थाना बिलाईगढ़ ने कथित पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही उसे लीगल नोटिस भेजा जा रहा है।
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थाना प्रभारी ने कहा कि यह कार्रवाई केवल कथित वसूली और भ्रामक रिपोर्टिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी अधिकारी की छवि को नुकसान पहुँचाने वाले प्रयासों पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले पर पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि इस तरह की हरकतों में शामिल लोग कानून के तहत कठोर कार्रवाई की उम्मीद रखें।







