CG Congress News : जांजगीर। जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को जांजगीर सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है। जमानतदार प्रस्तुत किए जाने के बाद विधायक के आज शाम तक जिला जेल खोखरा से रिहा होने की संभावना है।
CG Congress News : विधायक बालेश्वर साहू को किसान, उसकी पत्नी और मां के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर लगभग 40 लाख 78 हजार रुपये की राशि अपने और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराने के मामले में 10 जनवरी को पुलिस ने जेल भेजा था। वह शनिवार से जांजगीर जिला जेल में बंद थे।
CG Congress News : पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर दो संदूक दस्तावेजों के साथ चालान सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया था। चालान का परीक्षण करने के बाद सीजेएम ने विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल वारंट जारी किया था। सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक ने सत्र न्यायालय में आवेदन किया, जहां से उन्हें राहत मिली।
CG Congress News : विधायक के जेल जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर जिला जेल पहुंचकर विधायक से मुलाकात की थी और पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया था।
CG Congress News : क्या है मामला:
CG Congress News : पूरा मामला जांजगीर जिले के चांपा थाना क्षेत्र का है, जहां 3 अक्टूबर 2025 को प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोप है कि वर्ष 2015 से 2020 के बीच बम्हनीडीह कोऑपरेटिव सोसायटी के प्रबंधक पद पर रहते हुए बालेश्वर साहू ने सेल्समेन गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा, उसकी मां और पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान लगाकर केसीसी लोन के तहत करीब 42 लाख 78 हजार रुपये का आहरण किया।
CG Congress News : जांच में आरोप सही पाए जाने पर विधायक बालेश्वर साहू और विक्रेता गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया। हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद पुलिस ने बिना गिरफ्तारी विवेचना पूरी कर चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने विधायक को न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए थे। सत्र न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अब विधायक की रिहाई की प्रक्रिया जारी है।













