CG BREAKING :रायपुर.मुंगेली :छत्तीसगढ़ की राजधानी से बड़ी खबर है। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी ने प्रदेश के चार ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारियों को सात दिवस के भीतर दिव्यांगता जांच कराने का अंतिम निर्देश जारी किया है। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
CG BREAKING :जिन अधिकारियों को यह निर्देश भेजा गया है, उनमें पूजा पहारे (जिला मुंगेली), जितेन्द्र कोसले (जगदलपुर), चन्द्रशेखर साहू (सक्ती) और राहुल पाटले (गरियाबंद) शामिल हैं। संचालनालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में चल रहे प्रकरण डब्ल्यू.पी.एस. 3472/2023 संजय कुमार मरकाम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के आदेश के परिपालन में यह जांच आवश्यक है।
CG BREAKING :इन अधिकारियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के ओपीडी में विषय विशेषज्ञ से दिव्यांगता की जांच करानी है और उससे संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तथा संचालनालय को भेजनी है।
CG BREAKING :पहले भी इन्हें 2 जुलाई को जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर में बोर्ड रूम में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इनका पालन नहीं किया गया। अब इन्हें अंतिम बार सात दिन की मोहलत दी गई है। उल्लंघन की स्थिति में निलंबन की कार्रवाई तय मानी जा रही है।
CG BREAKING :यह आदेश संबंधित जिलों के कलेक्टरों और उद्यानिकी अधिकारियों को भेजा गया है, ताकि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश तामील कराए जा सकें।
CG BREAKING :इन अधिकारियों को भेजा गया नोटिस
1. पूजा पहारे – ग्रामीण उद्यान विस्तार.अधिकारी .जिला मुंगेली
2. जितेंद्र कोसले – .ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जिला जगदलपुर
3. चंद्रशेखर साहू –ग्रामीण उद्यान विस्तार.अधिकारी जिला सक्ती
4. राहुल पाटले – .ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी .जिला गरियाबंद
CG BREAKING :क्या है मामला?
CG BREAKING :यह कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में चल रहे एक रिट याचिका क्रमांक WPS 3472/2023 – संजय कुमार मरकाम विरुद्ध छ.ग. राज्य के आदेश के परिपालन में की जा रही है। सभी अधिकारियों को डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के ओपीडी विभाग में विषय विशेषज्ञों से मेडिकल जांच कराने का निर्देश पहले भी जारी किया जा चुका था, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ।
CG BREAKING :सभी अधिकारियों को दिव्यांगता से संबंधित जांच दस्तावेज ई-मेल ([dir.dmecg@gov.in](mailto:dir.dmecg@gov.in)) पर भी भेजने होंगे और एक प्रति आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
CG BREAKING :निर्देशों की अवहेलना करने पर, सभी संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई – विशेष रूप से निलंबन – की जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये चारों अधिकारी सात दिनों के भीतर मेडिकल जांच कराते हैं या फिर सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू होती है।


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