रायपुर। Breaking News : रिटायरमेंट के बाद भी एक सहायक उप निरीक्षक के समस्त देयकों को रोकने और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भुगतान न करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने को गंभीरता से लेते हुए एसपी से जवाब तलब किया है।
मामला शौर्य पेट्रोल पंप रायपुर से जुड़ा है, जहां पूर्व में कार्यरत रहे एएसआई पर अनियमितता और 1 करोड़ रुपये से अधिक की गबन का आरोप लगा था। विभाग ने सात साल पहले लगभग 10 लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ एएसआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने वसूली पर रोक लगा दी थी।
फिर भी विभाग ने एएसआई के रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी सहित सभी भुगतान रोक दिए, जिसे अदालत ने अदालत की अवहेलना माना है। अब इस मामले में रायपुर एसपी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में जवाब देना होगा कि आखिर क्यों कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।
यह मामला पुलिस विभाग की आंतरिक प्रक्रियाओं और कोर्ट के आदेशों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर गंभीर सवाल खड़ा करता है।