निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर भोपाल नगर निगम ने बड़ा निर्णय लेते हुए शहर में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर की सीमा में आने वाली सभी मीट-मछली की दुकानें निर्धारित त्योहारों पर पूरी तरह बंद रहेंगी।
किन-किन तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध चार प्रमुख पर्वों पर लागू रहेगा। इनमें 20 मार्च 2026 को चैती चांद, 27 मार्च 2026 को रामनवमी, 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती और 1 मई 2026 को बुद्ध जयंती शामिल हैं। इन दिनों में निगम क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की मांस या मछली की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने इस आदेश के साथ सख्त चेतावनी भी जारी की है। यदि कोई दुकानदार तय तारीखों पर मांस या मछली बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी।
धार्मिक भावनाओं का सम्मान
निगम प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन पर्वों का विशेष महत्व होने के कारण शहर में शांति और परंपराओं का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
व्यापारियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
इस आदेश के बाद मीट व्यापारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्हें निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
प्रशासन रहेगा सतर्क
नगर निगम और स्थानीय प्रशासन इन तारीखों पर विशेष निगरानी रखेगा, ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके और किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।











