Baloda Bazar News: बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में दो नाबालिग सगी बहनों को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने दोनों मामलों में आरोपी को उम्रकैद के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ भुगतने का आदेश दिया है।
नागपुर ले जाकर पहली नाबालिग से किया दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी के अनुसार, मामला सिमगा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग को नागपुर से बरामद किया।
पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सनत साहू उसे शादी का प्रलोभन देकर नागपुर ले गया था। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया।
2024 में छोटी बहन को भी ले गया
आरोप है कि पहली नाबालिग को छोड़ने के बाद आरोपी वर्ष 2024 में उसकी छोटी बहन को भी शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ अलग स्थान पर रहने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों बहनों की तलाश शुरू की।
पुलिस टीम ने दोनों बहनों को बरामद किया
मामले की जांच के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी डीएसपी योगिता खापर्डे, सहायक उपनिरीक्षक एसके कुरैशी और तत्कालीन एसडीओपी ऐश्वर्य चंद्राकर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ दोनों नाबालिग बहनों को नागपुर से बरामद कर सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने दोनों नाबालिगों के स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों मामलों में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई उम्रकैद
Baloda Bazar News: अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और प्रकरण की गंभीरता का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने दोनों मामलों में आरोपी सनत साहू को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों मामलों में सुनाई गई सजाएं एक साथ प्रभावी होंगी।






