Ambikapur News : अंबिकापुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो एक्ट) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिश्ते के मामा को दोषी मानते हुए मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी जारी किया गया है।
Ambikapur News : प्रकरण अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आरोपी द्वारा अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच 11 वर्षीय बालिका का लैंगिक उत्पीड़न किया गया। घटना का खुलासा होने पर एक फरवरी 2024 को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
Ambikapur News : सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने प्रत्येक धारा में 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
Ambikapur News : न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कहा कि रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर नाबालिग के साथ किया गया अपराध अत्यंत गंभीर है। यदि ऐसे मामलों में नरमी बरती जाती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए कठ









