CG NEWS: घरघोड़ा : घरघोड़ा स्थित अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी अलवंन तिग्गा को ₹1000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
CG NEWS: अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में यह मामला थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 81/2022 से जुड़ा था। घटना 15 अप्रैल 2022 की शाम की है, जब आरोपी अलवंन तिग्गा और उसकी पत्नी ग्रेस तिग्गा के बीच खाने-पीने की बात को लेकर विवाद हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने टांगी से पत्नी के गले और छाती पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
CG NEWS: अगले दिन 16 अप्रैल को मामले की सूचना मिलने पर मृतका के दामाद अल्फोंन तिग्गा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रेस तिग्गा को घर के अंदर मृत अवस्था में पाया। इसके बाद उन्होंने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई।
CG NEWS: पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
CG NEWS: न्यायालय ने सजा के साथ-साथ मृतका के आश्रितों को ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।











