निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब को एआई समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनकी सात दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने चिब को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा कराने की शर्त भी लगाई गई है।
कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने से किया इनकार
क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चिब की कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग की थी। मामले में दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए गए।
हालांकि बचाव पक्ष की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने माना कि रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण पेश नहीं किए गए। इसी आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी।
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भारत मंडपम में हुआ था विरोध प्रदर्शन
दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि और बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए थे।
विरोध के दौरान कथित हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदय भान चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी मेमो में चिब को गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था।
सियासी बयानबाजी तेज
इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई थीं। बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन को देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया, जबकि कांग्रेस ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है।फिलहाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।











