coal scam : कोयला लेवी घोटाला: हाई कोर्ट ने सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आर्थिक अपराध को बताया गंभीर

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coal scam : बिलासपुर। 540 करोड़ रुपये के कोयला लेवी घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह आर्थिक अपराध गंभीर है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।

coal scam : जानकारी के अनुसार, नारायण साहू के खिलाफ दो साल पहले स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और तब से वह फरार चल रहा था। एसीबी-ईओडब्ल्यू का आरोप है कि उसने कोयला सिंडिकेट की ओर से लगभग 13 करोड़ रुपए की अवैध नकदी इकट्ठा की थी, जिसमें से 7.5 करोड़ रुपए अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाए गए।

coal scam : 540 करोड़ की अवैध वसूली

coal scam : जांच में सामने आया कि कुछ निजी व्यक्तियों के समूह ने राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत से जुलाई 2020 से जून 2022 के दौरान कोयला ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन 25 रुपए की दर से अवैध वसूली के लिए रैकेट बनाया। इस दौरान सिंडिकेट ने करीब 540 करोड़ रुपए अवैध रूप से वसूले।

coal scam : जबरन वसूली गई नकदी का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने, चुनावी खर्च फंड करने और चल-अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। अब तक आरोपी व्यक्तियों से संबंधित 273 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पहचान कर अटैच किया जा चुका है।

coal scam : अभियोजन और गिरफ्तारी

coal scam : जांच के दौरान ईडी ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 35 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पांच अभियोजन शिकायतें विशेष न्यायालय (PMLA) में दायर की गई हैं। एजेंसी ने बताया कि मामले में आगे भी जांच जारी है।

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