भोपाल: धर्मांतरण से जुड़े एक गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भोपाल में दस्तक देकर कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा की अदालत के आदेश पर भोपाल निवासी आरोपी सैयद दाऊद अहमद को तलब किया गया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कोर्ट के निर्देश पर उसके भोपाल स्थित ठिकानों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है।
आगरा कोर्ट का सख्त रुख
जानकारी के अनुसार, यह मामला धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों से संबंधित है, जिसकी सुनवाई आगरा कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने आरोपी को 5 फरवरी 2026 तक अंतिम रूप से पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। यदि तय तारीख तक आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भोपाल में दो ठिकानों पर नोटिस चस्पा
यूपी पुलिस की टीम ने भोपाल पहुंचकर आरोपी के दो पते पर कोर्ट का नोटिस चिपकाया है। पहला पता मकान नंबर 88-C, लाला लाजपत राय कॉलोनी, रायसेन रोड और दूसरा मकान नंबर 53, रिलायबल हाईटेक सिटी, भोपाल बताया गया है। नोटिस चस्पा होने के बाद इलाके में चर्चा और हलचल का माहौल बन गया।
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फरारी से बढ़ी आरोपी की मुश्किलें
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सैयद दाऊद अहमद लंबे समय से जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश के लिए अलग-अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब पुलिस की कार्रवाई और तेज कर दी गई है।
संपत्ति कुर्की की चेतावनी
कोर्ट के नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आरोपी तय समय सीमा में पेश नहीं होता है, तो उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह कदम आरोपी पर कानूनी दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
जांच का दायरा बढ़ा
धर्मांतरण मामलों को लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क है और इस केस को एक बड़े नेटवर्क से जोड़कर जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।













