रायपुर : छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से जुड़ी एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जिसने नव नियुक्त अभ्यर्थियों को गहरा झटका दिया है। आबकारी उप निरीक्षक पद पर की गई नियुक्तियों को महज 24 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया गया है। कार्यालय आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय तकनीकी कारणों के चलते लिया गया है और निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
एक दिन पहले जारी हुआ था नियुक्ति आदेश
जानकारी के मुताबिक, 21 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची के आधार पर 85 अभ्यर्थियों को आबकारी उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। चयनित उम्मीदवारों में इस आदेश के बाद खुशी की लहर थी और कई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग की तैयारी में जुट गए थे।

24 घंटे में बदला प्रशासनिक फैसला
हालांकि, नियुक्ति आदेश जारी होने के अगले ही दिन आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से एक नया आदेश सामने आया, जिसमें कहा गया कि पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है। इस फैसले ने न केवल चयनित उम्मीदवारों को हैरान किया, बल्कि विभागीय प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
तकनीकी कारणों पर सस्पेंस
निरस्तीकरण आदेश में तकनीकी कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई चयनित उम्मीदवार अब विभाग और आयोग से स्पष्ट जवाब की उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर किस स्तर पर प्रक्रिया में खामी सामने आई।
अभ्यर्थियों में नाराजगी
अचानक लिए गए इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों में निराशा और नाराजगी देखी जा रही है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि PSC चयन के बाद इस तरह नियुक्ति रद्द होना मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक है।
आगे क्या ?
फिलहाल आबकारी विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि मामला प्रशासनिक समीक्षा के अधीन है। माना जा रहा है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद नई प्रक्रिया या संशोधित आदेश जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।









