छत्तीसगढ़ : सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन!, SUDA ने जारी किए सख्त निर्देश

Rahul Goshwami

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई और तेज कर दी है। इसके तहत राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (SUDA) ने प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

नियमित निरीक्षण और जुर्माना

SUDA के आदेशों के अनुसार सभी नगरीय निकायों में नियमित निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार, व्यापारी या प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में व्यापार लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।

पर्यावरण बचाने के लिए सख्ती

SUDA ने साफ कहा है कि यह कदम गंभीर पर्यावरणीय नुकसान को रोकने और सिंगल-यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह खत्म करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा शहरों में जागरूकता अभियान चलाने के भी आदेश दिए गए हैं।

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स्वच्छता दीदियों का योगदान

नागरिकों तक पर्यावरण अनुकूल विकल्प पहुँचाने में स्वच्छता दीदियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये डोर-टू-डोर अभियान के जरिए लोगों को कपड़े के थैले, जूट बैग और अन्य इको-फ्रेंडली विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

उद्देश्य साफ

SUDA का मकसद है कि नागरिकों की प्लास्टिक की आदत बदले, टिकाऊ विकल्प अपनाए जाएं और शहरों को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए।

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