Mungeli News : मुंगेली : मुंगेली जिले में नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े मामलों में गंभीर लापरवाही के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग में दो अलग-अलग कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति को निलंबित किया गया है, जबकि सीएमएचओ डॉ. शीला साहा और टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को नोटिस जारी किया गया है।
Mungeli News : दीपक कुमार प्रजापति को नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में अनावश्यक विलंब और लापरवाही के लिए निलंबित किया गया। जांच में यह पाया गया कि 19 में से 18 प्रकरण समय सीमा से बाहर चले गए थे। पूर्व में इन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
Mungeli News : दूसरी ओर कलेक्टर कुंदन कुमार ने पाया कि सीएमएचओ डॉ. शीला साहा और टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार द्वारा नर्सिंग होम एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े दस्तावेज़ और प्रकरण समय पर और सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किए गए। कई फाइलें बिना हस्ताक्षर, बिना आवश्यक निरीक्षण और अधूरी जानकारी के साथ पेश की गई थीं।
Mungeli News : कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। समय पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। ये दोनों कार्रवाइयां स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभागीय प्रक्रिया को पुख्ता बनाने के लिए अहम मानी जा रही हैं।













