schoolgirl molestation : सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि पिछले दो महीने से फरहान (पिता फईम) और अरहम (पिता मतिन) नामक दो युवक स्कूल आते-जाते समय लगातार उसका पीछा कर रहे थे। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी फरहान ने एक बार बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और उसे धमकी दी। धमकी में कहा गया कि यदि वह उनके साथ नहीं गई, तो वे उसे स्कूल आने से रोक देंगे।
schoolgirl molestation : मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब छात्रा ने रास्ते में आरोपी फरहान के पिता को रोककर शिकायत की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को डांटने या रोकने की बजाय बेटे का ही पक्ष लिया। इससे आहत होकर छात्रा ने सीधे श्यामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों फरहान और अरहम के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 74, 351(3) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
schoolgirl molestation : पूजा शर्मा, एस.डी.ओ.पी. (यह बाइट संबंधित अधिकारी से प्राप्त होने पर खबर में जोड़ी जाएगी, जिसमें वह मामले की पुष्टि और कार्रवाई की जानकारी देंगी।)
श्यामपुर पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











