CG NEWS : कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सनसनीखेज हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी प्रेमी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म, हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी पाया है।
CG NEWS : घटना 24 दिसंबर 2022 की है, जब आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा पहुंचा था और होटल सलीम में रुका था। आरोपी ने प्रेमिका से फोन पर बात की और फिर मौके देखकर उसके घर पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद सहबान ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी।
CG NEWS : वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान घटनास्थल से खून से सना पेचकस, जूते, शर्ट, ईयरफोन और कंडोम पैकेट समेत कई सबूत बरामद किए गए थे।
CG NEWS : विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने कठोर सजा की मांग की। अदालत ने आरोपी सहबान खान (30 वर्ष, निवासी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 18 महीने की सजा भुगतनी होगी।









