Telangana High Court : सीजेआई बोले : अदालत को राजनीतिक अखाड़े में न बदला जाए, रेवंत रेड्डी याचिका खारिज

नई दिल्ली, 08 सितंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीजेपी नेता की याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अदालत को राजनीतिक अखाड़े में नहीं बदला जा सकता और अगर आप राजनेता हैं तो आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए।

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बीजेपी नेता के. वेंकटेश्वरलू ने आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी ने चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी को बदनाम किया। हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पहले ही मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी पर हर बार कानूनी कार्रवाई करना सही नहीं।

रेड्डी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि यदि कोई मानहानि है भी तो उसे राजनीतिक बहस से अलग रखा जाना चाहिए। बेंच ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को भी नसीहत दी कि वे अदालत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए न करें।

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