रायपुर। Nishaanebaz.com-CG Government Transfer Mandate Policy: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, सुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों और अधीनस्थ दफ्तरों को निर्देश जारी कर एक ही कार्य-पटल (सीट/शाखा) पर लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रभार तुरंत बदलने के आदेश दिए हैं।
शासन ने नियम बनाया है कि किसी भी शासकीय सेवक को एक ही कार्य-पटल पर लगातार तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जाएगा। यह नया परिपत्र राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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राजधानी रायपुर स्थित आरटीओ (RTO), लोक निर्माण विभाग (PWD), राजस्व, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत ऐसे कई प्रमुख विभाग हैं, जहां उच्च और संवेदनशील पदों पर चुनिंदा अधिकारी-कर्मचारी वर्षों से जमे हुए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि एक ही स्थान या टेबल पर लंबे समय से काम करने से न केवल एकाधिकार और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ती हैं, बल्कि कर्मचारियों का व्यावहारिक अनुभव भी सीमित रह जाता है। हर तीन साल में पटल बदलने से कर्मचारियों को अलग-अलग प्रक्रियाओं, नियमों व कार्यालयीन प्रणालियों का व्यापक अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी दक्षता और क्षमता में वृद्धि होगी।
आदेश के तहत पटल परिवर्तन करते समय प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालयीन हित को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, यदि किसी विशेष या तकनीकी परिस्थिति में किसी कर्मचारी को उसी पटल पर बनाए रखना अनिवार्य होता है, तो इसे केवल अपवाद माना जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित में कारण सहित पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
शासन ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को इस आदेश का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। सभी दफ्तरों में कार्य-पटल परिवर्तन से संबंधित विस्तृत अभिलेख और रजिस्टर संधारित किए जाएंगे। इस आदेश के बाद अब जिला व राज्य स्तर के विभिन्न कार्यालयों में बड़े पैमाने पर आंतरिक फेरबदल और प्रभार बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।






