Monday, August 24, 2026
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CG High Court का बड़ा आदेश! थानों में CCTV बंद मिला तो बढ़ेगी मुश्किल, 18 महीने की फुटेज रखना जरूरी

Bilaspur High Court

CG High Court Order: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों को लेकर बेहद अहम बात कही है। कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ कैमरे लगा देना काफी नहीं है। CG High Court CCTV आदेश के मुताबिक कैमरे लगातार चालू रहने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग तय समय तक सुरक्षित रखनी होगी।कोर्ट ने कहा कि CCTV सिस्टम पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। ऐसे में तकनीकी खराबी, बिजली की समस्या या किसी दूसरी लापरवाही के कारण जरूरी फुटेज गायब नहीं होनी चाहिए।

यह मामला गौरेला थाने में दर्ज एक NDPS केस से जुड़ा है। आरोपी बनवारी लाल गुप्ता समेत चार लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि कथित घटना से एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें थाने में बैठाकर रखा था।आरोपियों ने अपने दावे के समर्थन में 13 से 15 सितंबर 2024 के बीच थाने में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल CDR और टावर लोकेशन की जानकारी भी मांगी थी। CG High Court CCTV आदेश इसी मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया।

18 महीने बाद खुद डिलीट हो गई थी फुटेज
ट्रायल कोर्ट में पुलिस की ओर से बताया गया कि जिस समय की CCTV रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, वह अब सिस्टम में मौजूद नहीं है। पुलिस के अनुसार 18 महीने की स्टोरेज अवधि पूरी होने के बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो गई थी।हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि जब संबंधित फुटेज उपलब्ध ही नहीं है, तो उसे पेश करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद आरोपियों की याचिका खारिज कर दी गई। CG High Court CCTV आदेश में CCTV रिकॉर्ड को लेकर पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई गई।
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हर समय चालू रहना चाहिए CCTV कैमरा
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में CCTV कैमरे हर समय काम करते रहने चाहिए। कैमरों के साथ पर्याप्त स्टोरेज और पावर बैकअप की व्यवस्था भी जरूरी है।कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी शिकायत, गिरफ्तारी या पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले में CCTV फुटेज अहम सबूत बन सकती है। अगर रिकॉर्डिंग समय से पहले गायब हो जाए तो पूरे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

18 महीने तक सुरक्षित रखना होगा रिकॉर्ड
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पुलिस थानों में CCTV रिकॉर्डिंग कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसी व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।CG High Court CCTV आदेश का मकसद केवल रिकॉर्डिंग बचाना नहीं है। इसका सीधा संबंध पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता और आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा से भी है।

550 थानों में मजबूत होगा CCTV सिस्टम
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 550 पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को मजबूत करने का काम चल रहा है। इसके लिए लगभग 102.10 करोड़ रुपये की परियोजना पर काम किया जा रहा है।इस व्यवस्था के तहत जिला स्तर की निगरानी समितियां हर महीने पुलिस थानों के CCTV सिस्टम की जांच करेंगी। रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने और सिस्टम के सही तरीके से काम करने की भी निगरानी की जाएगी।

मुख्य सचिव और DGP को भेजा जाएगा आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी DGP को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की CCTV गाइडलाइन का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।अब पुलिस थानों में CCTV कैमरे चालू हैं या नहीं, रिकॉर्डिंग सुरक्षित है या नहीं और पावर बैकअप की व्यवस्था ठीक है या नहीं, इसकी नियमित निगरानी होगी। CG High Court CCTV आदेश के बाद थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।

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