Thursday, August 20, 2026
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Bhopal MP-MLA Court Order Digvijaya: गवाह के इंतजार और जिरह न होने पर नाराज हुई अदालत, दिग्विजय सिंह को ₹1,000 कॉस्ट जमा करने का आदेश

भोपाल [Nishanebaaz News]। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को विशेष MP-MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार (20 अगस्त) को उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना (Cost) लगाया है। यह कार्रवाई बहुचर्चित व्यापमं (Vyapam) कांड मामले में खजुराहो सांसद व पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त (वीडी) शर्मा के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि के मुकदमे में की गई है।

क्यों लगाया गया जुर्माना?

यह पूरा मामला विशेष प्रकरण SC-PPM क्रमांक 13/2022 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान परिवादी (वीडी शर्मा) के वकील और गवाह कोर्ट में जिरह (Cross-examination) के लिए समय पर मौजूद थे। हालांकि, आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए।

गवाह की उपस्थिति के बावजूद जिरह न हो पाने और गवाह के समय के नुकसान पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को खर्च (Cost) के तौर पर 1,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया।

क्या है वीडी शर्मा मानहानि का पूरा मामला?

  • बयान का विवाद: व्यापमं कांड को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेता वीडी शर्मा पर गंभीर और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

  • मानहानि का मुकदमा: दिग्विजय सिंह के इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

  • वर्तमान स्थिति: मामले में वीडी शर्मा परिवादी और दिग्विजय सिंह मुख्य अभियुक्त हैं। कोर्ट ने अब गवाह से जिरह के लिए अगली तारीख तय की है, जिस दिन गवाह के बयान दर्ज किए जाएंगे।

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