Indore Food Safety: इंदौर में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.50 करोड़ के घी की बिक्री पर रोक

Anuj Nirala

Indore Food Safety: इंदौर। मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने एबी रोड स्थित एक डिपो पर जांच के दौरान करीब 25 हजार लीटर गोवर्धन ब्रांड घी की बिक्री पर रोक लगा दी। इस स्टॉक की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों ने घी की अलग-अलग पैकिंग के 20 नमूने जांच के लिए लिए हैं। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जुलाई से चल रहा दूध और दुग्ध उत्पादों का अभियान

आयुक्त खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश के निर्देश पर जुलाई 2026 से प्रदेशभर में दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खासतौर पर दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर नजर रखी जा रही है।कुछ ब्रांड के घी के नमूने पहले अमानक पाए जाने के बाद संबंधित उत्पादों की विशेष जांच के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इंदौर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज की।

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गोवर्धन घी के डिपो पर पहुंची टीम

Indore Food Safety: कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में 6 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम एबी रोड स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के डिपो पहुंची। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जानकारी मिली कि यहां से गोवर्धन ब्रांड घी की मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जाती है।

प्रतिष्ठान केंद्रीय लाइसेंसधारी होने के कारण एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, इंदौर की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया और अलग-अलग पैकिंग के 20 नमूने जांच के लिए लिए गए।जांच पूरी होने तक करीब 25 हजार लीटर घी के स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये है।

गोपीश्री घी के 4 सैंपल लिए, 312 लीटर स्टॉक जब्त

Indore Food Safety: इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने भावण्या इंटरप्राइजेज, साउथ हरसिद्धि का भी निरीक्षण किया। यहां से गोपीश्री ब्रांड घी के चार नमूने जांच के लिए लिए गए।इसके अलावा करीब 312 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.34 लाख रुपये है, उसे जांच रिपोर्ट आने तक जब्त कर लिया गया है।

रेस्टोरेंट की रसोई में मिली गंदगी

एक शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विजयनगर स्थित एक रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई में साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन नहीं पाया गया।

अधिकारियों ने प्रतिष्ठान के खिलाफ इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही पनीर, दही और मसालों के नमूने लेकर उन्हें भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।

महू में भी खाद्य पदार्थों की जांच

Indore Food Safety: खाद्य सुरक्षा टीम ने एक अन्य शिकायत के आधार पर महू क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बेसन, मिठाई, शक्कर और नमकीन के कुल 6 नमूने जांच के लिए लिए गए। कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने संतोष व्यक्त किया।

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रिपोर्ट आने के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

Indore Food Safety: खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार अभियान के दौरान लिए गए सभी खाद्य पदार्थों के नमूने संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। अब इनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है।यदि रिपोर्ट में किसी खाद्य उत्पाद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित निर्माता, विक्रेता या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी।

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