Raigarh Police Action: गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे विशेष “अभियान संवेदना” के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के कुशल निर्देशन में धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने शादी का झूठा झांसा देकर वर्षों तक एक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
नाबालिग अवस्था में बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 3 जुलाई 2026 को जिला सरगुजा के थाना गांधीनगर से प्राप्त एक शून्य एफआईआर (Zero FIR) की अपराध डायरी अग्रिम विवेचना के लिए थाना धरमजयगढ़ को हस्तांतरित की गई थी। वर्तमान में 22 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ स्थित उसके किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से उसकी जान-पहचान हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने उससे प्रेम का नाटक रचा और विवाह करने का झूठा आश्वासन दिया। इसके बाद 20 जून 2018 को पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी ने उसकी मर्जी के खिलाफ पहली बार दुष्कर्म किया और किसी को न बताने के लिए डराया-धमकाया।
विवाहित होने के बावजूद लगातार देता रहा धमकी
पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हद तो तब हो गई जब वर्ष 2019 में आरोपी पंकज गुप्ता ने किसी दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसने पीड़िता का पीछा नहीं छोड़ा। वह पीड़िता पर लगातार दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता रहा। जब भी पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी उसे खुदकुशी करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने तथा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर डराता था।
पीड़िता जब आगे की उच्च शिक्षा के लिए रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर गई, तो आरोपी वहां भी उसके किराये के कमरों तक पहुंच गया और लगातार उसका पीछा करता रहा। इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी के छोड़ कर चले जाने का झूठा हवाला देकर दोबारा शादी करने का नाटक रचा और वर्षों तक शोषण किया। बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी वह लगातार पीड़िता को धोखा देता रहा। अंततः जब आरोपी ने विवाह करने से साफ इंकार कर दिया, तब जाकर पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया।
पॉक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई
पीड़िता की लिखित शिकायत पर धरमजयगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता (पिता स्वर्गीय सुरेश गुप्ता, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित जांच शुरू की।
एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन, एडिशनल एसपी श्री अनिल सोनी और एसडीओपी धरमजयगढ़ श्री सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगडे, सहायक उप निरीक्षक मंजु मिश्रा और प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी की टीम ने आवश्यक साक्ष्य संकलित कर आरोपी को धर दबोचा। इस मामले पर कड़ा संदेश देते हुए एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने कहा, “रायगढ़ पुलिस महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे संवेदनशील मामलों में दोषियों के विरुद्ध त्वरित और कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”







