Ambuja Mall : रायपुर : रायपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध करार देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन को वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
Ambuja Mall : यह मामला तब सामने आया जब अंजिनेश अंजय शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 15 जून 2025 को वे अपनी कार से मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने मॉल प्रबंधन से कहा कि उन्हें केवल अपनी माता को छोड़कर वापस जाना है और पार्किंग का उपयोग नहीं करना है, लेकिन मॉल की ओर से साफ कहा गया कि यहां फ्री पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
Ambuja Mall : इससे आहत होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की और पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने की मांग की। सुनवाई के दौरान उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट और अन्य उपभोक्ता आयोगों के फैसलों का हवाला देते हुए अपने पक्ष में तर्क रखे। साथ ही मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपए मुआवजे की भी मांग की।
Ambuja Mall : आयोग ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए मॉल द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध माना और भविष्य में निशुल्क पार्किंग व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया।











