CG NEWS : पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने कहा—मरणासन्न बयान भरोसेमंद साक्ष्य

Sanjay Sahu
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CG NEWS : कबीरधाम : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पांडातराई में पत्नी की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी पति की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। मामला 18 नवंबर 2019 का है, जब संतोष उर्फ गोलू श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी लता श्रीवास्तव पर चरित्र संदेह के चलते मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। दोनों के बीच पहले से विवाद होता रहता था। घटना के दिन उसने घर का दरवाजा बंद कर पत्नी को जला दिया।

CG NEWS : आग से झुलसी महिला ने खुद को बचाने के लिए पास के तालाब में छलांग लगाई और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसके पति ने ही उसे जलाया है। करीब 21 दिनों तक इलाज के बाद 9 दिसंबर 2019 को उसकी मौत हो गई।

CG NEWS : जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। निचली अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी।

CG NEWS : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि मृत्यु से पहले दिया गया बयान भरोसेमंद साक्ष्य होता है और इसके आधार पर सजा दी जा सकती है। डॉक्टर ने भी पुष्टि की थी कि बयान देते समय पीड़िता मानसिक रूप से पूरी तरह सक्षम थी।

CG NEWS : मामले में पड़ोसियों ने भी पीड़िता को जलती हालत में घर से निकलकर तालाब में कूदते देखा था। वहीं जांच के दौरान आरोपी के कपड़ों पर मिट्टी के तेल के अंश मिले। सुनवाई में यह भी सामने आया कि घटना के दौरान आरोपी ने पत्नी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की।

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