निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को US सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर नया कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत दुनिया के सभी देशों से आने वाले आयात पर 10 प्रतिशत का ग्लोबल टैरिफ लागू किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘सोशल ट्रूथ’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने ओवल ऑफिस से 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
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Trade Act की धारा 122 का सहारा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने 1974 के Trade Act की धारा 122 के तहत यह कदम उठाया है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को सीमित अवधि के लिए एकतरफा टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। हालांकि यह टैरिफ अधिकतम 150 दिनों (करीब पांच महीने) तक ही प्रभावी रहेगा। इसके आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी।
कोर्ट ने क्यों खारिज किया था आदेश?
US सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से 1977 के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को निरस्त कर दिया। अदालत का कहना था कि बिना कांग्रेस की अनुमति के राष्ट्रपति को व्यापक टैरिफ लागू करने का अधिकार नहीं है।
आगे क्या हो सकता है?
अमेरिकी प्रशासन इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों पर “उचित टैरिफ” तय करने के लिए जांच करेगा। वहीं ट्रंप ने संकेत दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर शुल्क में और वृद्धि की जा सकती है।इस फैसले से वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई अनिश्चितता पैदा हो गई है।













