बिलासपुर [Nishanebaaz News]। Bilaspur Airport Operation Handover To AAI के तहत बिलासपुर के बिलासा दाई केवट एयरपोर्ट के विस्तार और हवाई सुविधाओं में बढ़ोतरी से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) की खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट के ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्यों का जिम्मा AAI को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया है।
अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और एक सहमति पत्र (MoU) का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने AAI को निर्देश दिया कि वह बिना किसी देरी के सकारात्मक दृष्टिकोण (Positive Approach) अपनाते हुए जल्द से जल्द निर्णय ले।
जन सुविधा भवन 20 अक्टूबर तक पूरा करने का आश्वासन
राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि एयरपोर्ट पर जन सुविधा भवन के निर्माण में हुई देरी पर शासन और जिला प्रशासन दोनों ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित की गई नई समय सीमा के अनुसार 20 अक्टूबर 2026 तक निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा।
इसके अलावा, एयरपोर्ट की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल के निर्माण और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के टेंडर स्वीकृत कर कार्य आदेश (Work Order) जारी कर दिए गए हैं।
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जबलपुर-दिल्ली उड़ान बंद होने पर चिंता, विंटर शेड्यूल में सुधार का दावा
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने बिलासपुर से उड़ानों की घटती संख्या पर चिंता जताई। विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली रूट पर उड़ान सेवा बंद होने का मुद्दा उठाया गया और मांग की गई कि केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना में सभी प्रमुख रूटों को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाए।
इसके जवाब में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि आगामी अक्टूबर माह से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल (Winter Schedule) में नई उड़ानों को जोड़ने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है।
अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी
बिलासपुर से सीधी हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाना क्षेत्र के आर्थिक और व्यापारिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने AAI को संचालन और विस्तार संबंधी प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। मामले में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए अदालत ने अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को तय की है।





