श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (NDPS) एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर वसीम अहमद बफंदा की लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
कुर्क की गई संपत्ति
- एक सिंगल स्टोरी रिहायशी मकान, 5 मरला और 68 वर्ग फुट जमीन पर बना
- स्थान: बटमालू, श्रीनगर
- जांच में पाया गया कि यह मकान नशे की कमाई से खरीदा गया था
- कार्रवाई पुलिस स्टेशन जदीबल में दर्ज एफआईआर नंबर 1/2025, धारा 8/21, 29 NDPS एक्ट के तहत की गई
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कानूनी प्रावधान
Srinagar Police Continues Crackdown on Drug Peddlers : Attaches Property Worth ₹50 Lakhs Under the NDPS Act.
In yet another significant move to combat the Drug menace and dismantle the infrastructure supporting narcotics trafficking, Srinagar Police has attached a residential… pic.twitter.com/BI7zrrJluO
— Srinagar Police (@SrinagarPolice) September 12, 2025
कानूनी प्रक्रिया के तहत NDPS एक्ट की धारा 68-E और 68-F का इस्तेमाल किया गया। अब यह संपत्ति बेची, गिरवी या ट्रांसफर नहीं की जा सकती, जब तक सक्षम प्राधिकरण की अनुमति न मिले।
नशे के कारोबारियों पर नकेल
श्रीनगर पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। पुलिस ने कहा कि नशे से जुड़ी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, ताकि विशेष रूप से युवाओं को नशे के खतरों से बचाया जा सके।
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नागरिकों से अपील
पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नशे से जुड़े मामलों में जानकारी साझा करें और नशामुक्त समाज बनाने में सक्रिय रूप से सहयोग दें। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त श्रीनगर सुनिश्चित करना है।











