Shardiya Navratri 2025 : नवरात्रि और गरबा उत्सव को लेकर प्रशासन ने जारी किए कड़े निर्देश, जानें क्या हैं नए नियम?…

रायपुर। Shardiya Navratri 2025 : नवरात्रि एवं गरबा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने दुर्गोत्सव समितियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और पंडाल का निर्माण केवल सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर ही किया जा सकेगा।

Shardiya Navratri 2025 : बैठक में कहा गया कि सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे और किसी भी प्रतिमा या प्रदर्शनी से धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमे स्वर में करने और कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

मुख्य निर्देश और व्यवस्था:

  • दुर्गा प्रतिमा विसर्जन 2 अक्टूबर रात्रि से 4 अक्टूबर तक महादेव घाट के निर्धारित स्थान पर।

  • विसर्जन के दौरान आग्नेय अस्त्र-शस्त्र पूर्णतः प्रतिबंधित।

  • नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य, आयोजन से कम से कम 7 दिन पूर्व आवेदन जमा करना होगा।

  • बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित थाना से अनुमति एवं सूचना देना आवश्यक।

  • पंडालों में आग बुझाने के सभी उपकरण उपलब्ध रहें।

  • गरबा आयोजक गानों का चयन सावधानीपूर्वक करें, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखें।

  • स्थल पर पर्याप्त पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करें।

बैठक में एडीएम उमाशंकर बंदे, एएसपी दौलत राम पोर्ते, एएसपी डॉ. प्रशांत शुक्ला, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सीएसपी इशू अग्रवाल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने इस वर्ष सुरक्षा और अनुशासन के लिए कड़े कदम उठाने का स्पष्ट संकेत दिया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाया जा सके।

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