चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी अंतरिम जमानत

Rahul Goshwami

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में एक बार फिर राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अभिनेता के फरार होने की आशंका नहीं है, इसलिए उन्हें फिलहाल जेल भेजने की जरूरत नहीं है।

कोर्ट का रुख: सजा पर रोक बरकरार

हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले से दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए सजा के निलंबन का अंतरिम आदेश जारी रखा।गौरतलब है कि राजपाल यादव को 5 फरवरी 2026 को सरेंडर करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने करीब 13 दिन जेल में बिताए। बाद में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी।

1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 1 अप्रैल तय की है।राजपाल यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वे शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते (एग्रीमेंट) के अमल पर विस्तृत बहस करना चाहते हैं।

पैसों को लेकर क्या बोले राजपाल यादव?

अभिनेता की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि:

  • उन्हें 2016 में बताया गया था कि 10.40 करोड़ रुपये देने हैं

  • 2018 में उन्होंने 28 करोड़ की संपत्ति पेश की थी

  • अब तक 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

  • साथ ही 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी सौंपा गया

राजपाल यादव ने यह भी कहा कि वे पहले ही करीब 2 करोड़ रुपये चुका चुके हैं और बाकी रकम को लेकर विवाद बना हुआ है।

फिल्म प्रोजेक्ट का भी जिक्र

सुनवाई के दौरान अभिनेता ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि फिल्म में 22 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन विवाद केवल 5 करोड़ रुपये को लेकर हो रहा है, जबकि उनका बड़ा निवेश नजरअंदाज किया जा रहा है।

कोर्ट की सलाह

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को सलाह दी कि वे ऐसी कोई बात न कहें, जो आगे उनके खिलाफ जा सकती है।फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले से राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है।

अब सभी की नजर 1 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति साफ हो सकती है।यह मामला न सिर्फ एक्टर के लिए, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय लेन-देन और कानूनी विवादों को लेकर भी अहम माना जा रहा है।

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