निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को FD घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले के साथ ही उन्हें 60 दिनों के भीतर अपील दायर करने की अनुमति भी दी है।
सदस्यता हुई रद्द, सीट खाली घोषित
कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
हाई कोर्ट में दी चुनौती
सजा के खिलाफ राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने 4 अप्रैल को याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई है।
Read more : M.P News : भोपाल के सेज यूनिवर्सिटी में देर रात गोलीबारी, 2 छात्र गंभीर घायल, आरोपी छात्र फरार
वरिष्ठ वकील करेंगे पैरवी
इस मामले में राजेंद्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा पैरवी करेंगे। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से आगे की कानूनी दिशा तय होगी।
सियासी असर पड़ना तय
इस फैसले के बाद दतिया की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीट रिक्त होने के कारण यहां उपचुनाव की स्थिति बन सकती है, जो राजनीतिक दलों के लिए अहम साबित होगा।
क्या है मामला
FD घोटाले से जुड़े इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।











