Raipur Police Commissioner Order : रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, विशेषकर नाबालिगों और युवाओं में बढ़ते रुझान को रोकने के लिए रायपुर पुलिस आयुक्त ने एक बड़ा दंडाधिकारी आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शहर में नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले सहायक उत्पादों जैसे रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जहरीले तत्वों से सेहत पर प्रहार प्रशासनिक जांच और सामाजिक संगठनों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, युवा वर्ग चरस और गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन के लिए इन पेपर और कोन्स का उपयोग कर रहे हैं। इन उत्पादों में टाईटेनियम ऑक्साइड, पोटैशियम नाइट्रेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे अत्यंत हानिकारक और जहरीले तत्व पाए जाते हैं। ये न केवल युवाओं के स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि नशे की हालत में होने वाले अपराधों का भी मुख्य कारण बन रहे हैं।
इन स्थानों पर नहीं बिकेंगे उत्पाद पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार, अब रायपुर नगरीय क्षेत्र की निम्नलिखित जगहों पर इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी:
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पान की दुकानें और चाय के ठेले
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किराना एवं परचून की दुकानें
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कैफे और रेस्टोरेंट
29 मार्च तक प्रभावी रहेगा आदेश यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई दुकानदार या संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जन-सुरक्षा और भावी पीढ़ी को नशे के दलदल से बचाने के लिए उठाया गया है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें।











