Friday, August 21, 2026
Home Chhattisgarh C.G News : रायपुर नगर निगम का एक्शन! 71 लाख टैक्स बकाया...

C.G News : रायपुर नगर निगम का एक्शन! 71 लाख टैक्स बकाया पर 7 व्यावसायिक परिसर सील

रायपुर :  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर पालिक निगम ने टैक्स वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। लंबे समय से टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायादारों के खिलाफ अब सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को जोन क्रमांक 8 के राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात बड़े व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। इन सभी पर मिलाकर करीब 71 लाख रुपये से अधिक का नगर निगम टैक्स बकाया है।

जोन 8 में एक साथ बड़ी कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कई बार नोटिस और अंतिम चेतावनी देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया। इसके बाद निगम को मजबूरन सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी। यह अभियान टैक्स वसूली को लेकर चलाए जा रहे विशेष ड्राइव का हिस्सा है, जिसमें बड़े बकायादारों को प्राथमिकता दी जा रही है।

Read More : M.P News : भोपाल- सरकारी अस्पताल में लापरवाही, एक्सपायरी से पहले खराब निकली दवा

पुष्प वाटिका मैरिज गार्डन पर निगम की गाज

इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम रायपुरा स्थित पुष्प वाटिका मैरिज गार्डन का रहा। वार्ड नंबर 70 (संत रविदास वार्ड) में स्थित इस व्यावसायिक परिसर पर लगभग 45 लाख 99 हजार 952 रुपये का टैक्स बकाया था। मैरिज गार्डन के संचालक सत्येंद्र बिसेन और इंद्रजीत बिसेन द्वारा कई वर्षों से टैक्स नहीं चुकाया गया था।

नोटिस के बाद भी नहीं भरा टैक्स

नगर निगम के अनुसार, बकायादारों को पहले डिमांड बिल जारी किया गया था। इसके बाद फाइनल नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब तय समय सीमा तक भुगतान नहीं हुआ तो निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर को ताला लगाकर सीलबंद कर दिया।

अन्य बकायादारों पर भी कार्रवाई जारी

पुष्प वाटिका के अलावा जोन 8 क्षेत्र में मौजूद अन्य छह व्यावसायिक परिसरों को भी सील किया गया है। निगम अधिकारियों ने साफ किया है कि आगे भी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

निगम की चेतावनी

नगर निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि टैक्स चुकाना नागरिक और संस्थानों की जिम्मेदारी है। जो भी व्यापारी या संस्थान जानबूझकर टैक्स भुगतान से बचेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Share The News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here