Raipur Crime: रायपुर। अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले 47 वर्षीय पिता को रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विनय प्रधान की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के साथ 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Raipur Crime: अभियोजन के अनुसार, आरोपी वर्ष 2018 से अपनी बेटी का शोषण कर रहा था। 30 नवंबर 2022 की रात आरोपी ने अपने बेटे के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद घर में अकेली बेटी के साथ रातभर दुष्कर्म किया। सुबह भी उसने दोबारा वारदात को अंजाम दिया।
Raipur Crime: घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया।
Raipur Crime: मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अपराध को बेहद गंभीर और घृणित माना। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा कृत्य करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की उदारता का पात्र नहीं है। अदालत ने आरोपी को जीवनभर जेल में रखने की सजा सुनाई।






