Sunday, September 27, 2026
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Raigarh NDPS Case Verdict : रायगढ़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 114 लीटर नशीली सिरप के साथ पकड़ा गया दीपक वारे दोषी करार; मिली 12 साल की कठोर जेल

Raigarh NDPS Case Verdict : गौरी शंकर गुप्ता/रायगढ़। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की मुस्तैदी और न्यायिक प्रक्रिया की कड़ाई ने एक बड़े अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) की अदालत ने घरघोड़ा निवासी दीपक वारे (24 वर्ष) को भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप रखने और बेचने के जुर्म में 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर ₹1.20 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

थाना प्रभारी शरद चन्द्रा के नेतृत्व में हुई थी बड़ी कार्रवाई यह मामला 06 दिसंबर 2023 का है, जब तत्कालीन थाना प्रभारी शरद चन्द्रा के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीपक वारे के घर पर दबिश दी थी। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 6 कार्टूनों में भरी 1140 बोतल ‘ONEREX’ कफ सिरप बरामद की गई। कुल 114 लीटर नशीली सिरप की कीमत बाजार में लगभग ₹1,93,800 आंकी गई थी।

पुलिस की पुख्ता जांच और FSL रिपोर्ट बनी आधार कार्रवाई के दौरान एएसआई राजेश मिश्रा और उनकी टीम ने NDPS एक्ट के सभी कड़े प्रावधानों का पालन करते हुए जब्ती और सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी की। फॉरेंसिक लैब (FSL) की रिपोर्ट में सिरप के भीतर घातक नशीले तत्व Codeine Phosphate की पुष्टि हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान दो स्वतंत्र गवाह मुकर गए, लेकिन अदालत ने पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों को अत्यंत विश्वसनीय और संदेह से परे माना।

अदालत की कड़ी टिप्पणी: व्यावसायिक मात्रा में नशा समाज के लिए खतरा न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियुक्त के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity) में नशीला पदार्थ बरामद होना प्रमाणित है। NDPS एक्ट की धारा 21(C) के तहत सजा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने कहा कि नशीले पदार्थों का कारोबार समाज की नींव खोखला कर रहा है, इसलिए ऐसे मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पुलिस टीम की सराहना इस सम्पूर्ण सफल कार्रवाई और सजा दिलाने में एएसआई राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक राकेश कुमार राठौर, आरक्षक उधो पटेल, प्रहलाद भगत, प्रेम सिंह राठिया और महिला आरक्षक रश्मि तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब्त की गई 114 लीटर सिरप को अब अधिकृत समिति द्वारा नष्ट किया जाएगा। यह फैसला क्षेत्र के नशा तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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