Patna News : पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को लेकर बनाए गए AI वीडियो मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तत्काल हटाया जाए।
Patna News : यह मामला 10 सितंबर को सामने आया था जब बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां के सपने में दिखाया गया था, जहां वह उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए मां के नाम का इस्तेमाल करने पर फटकारती हैं। वीडियो को “AI Generated” बताया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे अपमानजनक करार दिया।
Patna News : पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंतरी की अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का कंटेंट प्रधानमंत्री और उनकी मां की गरिमा के खिलाफ है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।
Patna News : बीजेपी ने इस वीडियो के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि यह न केवल प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करता है, बल्कि महिलाओं की गरिमा का भी उल्लंघन है। 13 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता की शिकायत पर IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
Patna News : कांग्रेस ने वीडियो का बचाव किया है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि वीडियो में कोई अपमानजनक बात नहीं है और यह केवल एक मां द्वारा अपने बेटे को राजधर्म सिखाने का संदेश देता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को सहानुभूति पाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल, बिहार कांग्रेस ने इस पूरे मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो पोस्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार था।











