ACJ Vivek Rusia Recuses From MP Reservation Case: जबलपुर। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के चर्चित और लंबे समय से लंबित मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण पर किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) विवेक रूसिया ने मामले की आगे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है।
ACJ ने खुद को सुनवाई से क्यों किया अलग?
सुनवाई के दौरान कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने स्पष्ट किया कि वे पूर्व में ‘आर. बी. राय बनाम मध्य प्रदेश शासन’ मामले में बतौर अधिवक्ता पेश हो चुके हैं। चूंकि वर्तमान में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में मुख्य बहस आर. बी. राय केस के विधि-सिद्धांतों और आधारों पर ही होनी है, इसलिए न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से पृथक कर लिया है।
इसी हफ्ते गठित होगी स्पेशल बेंच, होगी फाइनल हियरिंग
ACJ विवेक रूसिया ने आदेश सुनाते हुए बताया कि इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले की अंतिम सुनवाई (Final Hearing) के लिए इसी हफ्ते एक विशेष पीठ (Special Bench) का गठन किया जाएगा। स्पेशल बेंच इसी सप्ताह से मामले की निरंतर सुनवाई कर अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी।
हाई कोर्ट के इस रुख के बाद राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की नजरें अब इसी हफ्ते होने वाली स्पेशल बेंच की सुनवाई पर टिक गई हैं।







