MP News: सिंगरौली में हत्या के दो गंभीर मामलों में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन मामलों में सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सटीक साक्ष्य संकलन और मजबूत अभियोजन की अहम भूमिका रही।
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पहला मामला थाना बैढ़न क्षेत्र के ग्राम बुढ़ेला का है, जहां जनवरी 2025 में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी बसंत शर्मा ने आलोक शर्मा उर्फ सोनू की बेरहमी से पिटाई की थी।
गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार खरादी ने 20 अप्रैल 2026 को आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला थाना लांघाडोल क्षेत्र का है, जहां मार्च 2024 में किरका जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ था।
जांच के दौरान पुलिस ने भौतिक और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार खंडेलवाल ने 21 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
MP News: दोनों मामलों में विशेष लोक अभियोजक संजीव सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिससे आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के पर्यवेक्षण में की गई जांच की सराहना हो रही है।
MP News: इन मामलों में मिली सजा से आमजन का कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत हुआ है।











