MP Bhopal News : भोपाल। दीपावली के बाद अब भोपाल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। शहर में कार्बाइड गन के इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को कार्बाइड गन बनाने, बेचने, खरीदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
MP Bhopal News : कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, कार्बाइड गन के उपयोग से आगजनी, चोट और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैन किया गया है। हाल के दिनों में दीपावली के दौरान प्रदेश के कई जिलों में कार्बाइड गन से हुई दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हुए, जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और स्थानीय राजस्व अमले को आदेशों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं।
READ MORE : krtrim baarish : दिल्ली में प्रदूषण से राहत के लिए क्लाउड सीडिंग, विमान से होगा कृत्रिम बारिश का प्रयोग
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्बाइड गन जैसी खतरनाक चीज़ों का उपयोग न करें और किसी भी दुकान या व्यक्ति द्वारा बिक्री की जानकारी तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को दें।










