रायपुर [Nishanebaaz News]। PHE Department Engineer Appointments CG के तहत छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग ने 111 उप अभियंताओं (Sub Engineers) की नियुक्ति और पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा PHE मंत्री अरुण साव के निर्देश पर जारी इस आदेश में 101 सिविल उप अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिकी (Electrical/Mechanical) उप अभियंता शामिल हैं।
विभाग ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही 22 अगस्त को जारी हुए आदेश
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा अप्रैल-2025 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद जुलाई-2025 में मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। हालांकि, मामला उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में लंबित होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई थी।
20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका का निराकरण किए जाने के तुरंत बाद, विभागीय मंत्री के निर्देश पर 22 अगस्त को प्रथम चरण की चयन सूची के अनुसार पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए।

जल जीवन मिशन के कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार: अरुण साव
उप मुख्यमंत्री और PHE मंत्री अरुण साव ने इतनी बड़ी संख्या में युवा अभियंताओं की पदस्थापना पर खुशी जाहिर की है।
उन्होंने कहा:
“सुप्रीम कोर्ट से मामला सुलझते ही हमने बिना किसी देरी के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है। इन 111 युवा अभियंताओं की ऊर्जा और तकनीकी दक्षता से विभागीय योजनाओं, विशेष रूप से जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के कार्यों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम तेजी से पूरा होगा।”
उपस्थिति के समय ये दस्तावेज लाना अनिवार्य
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने सभी नवनियुक्त अभियंताओं को पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं:
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तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
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कक्षा 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि सत्यापन हेतु) या मूल जन्म प्रमाण पत्र
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स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र
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सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Fitness Certificate)
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अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज एवं स्व-सत्यापित प्रतियां





