M.P में 24 घंटे खुलेंगे बाजार और मॉल! नियम बदलने की तैयारी, रोजगार और राजस्व में होगा इजाफा

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के शहरों में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यालय 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह व्यवस्था महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की दिशा में काम चल रहा है।

दुकान स्थापना अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 में संशोधन करने जा रही है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा-6 में बदलाव कर 24×7 संचालन का कानूनी प्रावधान तैयार किया जाएगा। संशोधन के बाद पात्र प्रतिष्ठानों को तय शर्तों के साथ चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति मिल सकेगी।

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रोजगार और राजस्व बढ़ाने पर फोकस

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और राज्य का राजस्व बढ़ाना है। केंद्र सरकार की सलाह के बाद इस दिशा में प्रक्रिया तेज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि रात में भी व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहने से सेवा क्षेत्र, परिवहन, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी।

बीपीओ और नाइट शिफ्ट कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था से खास तौर पर बीपीओ, आईटी और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। देर रात तक खुले रहने वाले भोजनालय, शॉपिंग और सेवाएं उपलब्ध होने से शहरी जीवनशैली और व्यावसायिक माहौल दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

चरणबद्ध तरीके से लागू हो सकती है योजना

सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में इस व्यवस्था को चुनिंदा शहरों में लागू किया जा सकता है, जिसके बाद परिणामों की समीक्षा कर पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। सुरक्षा, श्रम नियमों और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को भी साथ-साथ मजबूत किया जाएगा।

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