Monday, September 7, 2026
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MP News: रेत ठेकेदार फर्म पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, विस्टा सेल्स पर 27.44 करोड़ रुपए का जुर्माना

[nishaanebaz.com] MP News: कटनी। जिले में रेत भंडारण को लेकर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। रेत ठेकेदार फर्म मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई स्वीकृत रेत भंडारण स्थल पर रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा में भारी अंतर पाए जाने के बाद की गई।

2019 से 2022-23 तक फर्म के पास था रेत उत्खनन का ठेका

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से 2022-23 तक कटनी जिले में रेत उत्खनन का ठेका मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास था। फर्म को जिले में रेत उत्खनन और उससे जुड़े कार्यों के लिए ठेका दिया गया था।विजयराघवगढ़ तहसील के ग्राम पुरैनी में फर्म को रेत भंडारण की अनुमति भी मिली थी। इसी भंडारण स्थल पर दर्ज स्टॉक को लेकर खनिज विभाग की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई।

पोर्टल पर दर्ज था 1.46 लाख घन मीटर रेत का स्टॉक

रिकॉर्ड के अनुसार, 30 सितंबर 2023 की रात 12 बजे ई-खनिज सैंड पोर्टल पर पुरैनी स्थित रेत भंडारण स्थल में 1 लाख 46 हजार 462 घन मीटर रेत का स्टॉक दर्ज था।इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भंडारण स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा के मुकाबले बेहद कम रेत पाई गई।

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मौके पर सिर्फ 100 घन मीटर रेत मिली

खनिज निरीक्षण के दौरान भंडारण स्थल पर सिर्फ 100 घन मीटर रेत उपलब्ध मिली। जबकि ई-खनिज सैंड पोर्टल पर इससे कई गुना अधिक यानी 1,46,462 घन मीटर रेत का स्टॉक दर्ज था।इस हिसाब से भंडारण स्थल पर 1 लाख 46 हजार 362 घन मीटर रेत मौके पर नहीं मिली। रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध रेत के बीच इतना बड़ा अंतर सामने आने के बाद खनिज विभाग की ओर से प्रकरण तैयार किया गया।

सुनवाई के बाद कलेक्टर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

मामला कटनी कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा। प्रकरण में सुनवाई के बाद रिकॉर्ड और जांच से जुड़े तथ्यों के आधार पर फर्म के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।कलेक्टर न्यायालय द्वारा 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद रेत भंडारण और खनन से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के सत्यापन को लेकर भी सख्ती का संदेश गया है।

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रेत स्टॉक में बड़े अंतर को लेकर हुई कार्रवाई

पूरे मामले में मुख्य बिंदु ई-खनिज सैंड पोर्टल पर दर्ज रेत की मात्रा और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के बीच भारी अंतर है। रिकॉर्ड में जहां 1.46 लाख घन मीटर से अधिक रेत दर्ज थी, वहीं निरीक्षण के दौरान केवल 100 घन मीटर रेत मिली।फिलहाल कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद फर्म पर लगाए गए जुर्माने की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में है।

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