बदले गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम! ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन बाद ही कर सकेंगे अगली बुकिंग

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निशानेबाज न्यूज़ डेस्क :  देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की मांग बढ़ने और सप्लाई पर दबाव को देखते हुए सरकार ने बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सिलेंडर लेने के बाद 45 दिन से पहले अगली बुकिंग नहीं कर सकेंगे

यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए लिया गया है।

अफवाहों के कारण बढ़ी पैनिक बुकिंग

सरकार के अनुसार हाल के दिनों में गैस सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं में पैनिक का माहौल बन गया था।जिसके चलते कई लोग जरूरत होने के बावजूद बार-बार सिलेंडर बुक कर रहे थे और घर में स्टॉक जमा कर रहे थे। इससे गैस वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और कई जगहों पर उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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55 दिन की जगह 15 दिन में होने लगी बुकिंग

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक सामान्य स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार सालभर में औसतन करीब 5 गैस सिलेंडर का ही उपयोग करता है।पहले लोग लगभग 55 दिनों के अंतराल में सिलेंडर बुक करते थे, लेकिन हाल के दिनों में कई उपभोक्ता 15-15 दिन के अंतराल में ही सिलेंडर बुक करने लगे थे। इस वजह से सप्लाई सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बन गया था।

शिकायत के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस एजेंसियों के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां गैस से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

  • भारत गैस: 1800-22-4344

  • इंडेन गैस: 1800-2333-555

  • एचपी गैस: 1800-2333-555

प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान दें और केवल जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें।

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