कोचिंग फायरिंग केस में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, दोनों बॉडीगार्ड्स को मिली राहत

Rahul Goshwami

Khan Sir Anticipatory Bail: खान सर अग्रिम जमानत मामले में पटना की अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और विवाद से जुड़े मामले में कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों निजी बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हालांकि मामले की जांच पहले की तरह जारी रहेगी।

खान सर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनीं। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद खान सर उर्फ फैजल खान और उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों प्रदीप कुमार तथा तालेबर सिंह को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। इस फैसले से उन्हें फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है।

क्या है पूरा फायरिंग विवाद?
खान सर अग्रिम जमानत से जुड़ा यह मामला जून की शुरुआत में सामने आया था। आरोप है कि 2 जून की रात कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात गार्डों द्वारा फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और खान सर का नाम भी मामले में जोड़ा गया।

गार्डों पर लगे थे गंभीर आरोप
खान सर अग्रिम जमानत मामले में पुलिस ने आरोप लगाया था कि फायरिंग की घटना के दौरान दोनों निजी सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। इस आधार पर उन्हें सह-आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान हथियारों और घटना से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की गई।
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सुनवाई में क्या हुई बहस?
खान सर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों सुरक्षाकर्मियों के हथियार वैध लाइसेंस वाले थे। उनका कहना था कि हथियारों से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष ने घटना को गंभीर बताते हुए विरोध दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

पहले भी हुई थीं गिरफ्तारियां
खान सर अग्रिम जमानत मामले से पहले इस विवाद में दूसरे कोचिंग संस्थान के संचालक और उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी। इसी बीच खान सर और उनके गार्डों का नाम भी केस में शामिल होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया।

जांच अभी भी जारी रहेगी
खान सर अग्रिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच जारी रखे हुए है। अदालत से मिली राहत केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट संबंधित अदालत में पेश करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी के अनुसार चलेगी।

अब सबकी नजर जांच पर
खान सर अग्रिम जमानत मामले में कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है। हालांकि पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब यह देखना होगा कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट में किन तथ्यों का उल्लेख होता है और आगे कानूनी कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।

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