कैथल, 11 सितंबर 2025। हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव मामले की सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर राजेश कुमार को बार-बार गैरहाजिर रहने पर एक घंटे तक बक्शीखाना में हिरासत में रखने का आदेश दिया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने इंस्पेक्टर को वर्दी सहित सुबह साढ़े 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक सलाखों के पीछे रखा। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में नाराजगी देखी गई और कई पुलिसकर्मियों ने इसे अपमानजनक बताया।
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SHO पर आरोप और पिछली कार्रवाई
इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में SHO के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने गवाही के लिए कई बार अदालत में पेश नहीं होकर गैरहाजिर रहे। इसी कारण 29 अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
सलाखों में रखने की प्रक्रिया
एस्कॉर्ट इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि नायब कोर्ट और फिर कोर्ट रीडर एवं पीपी ने सलाखों में रखने के निर्देश दिए। जब लिखित आदेश मांगा गया तो किसी के पास उपलब्ध नहीं था। लगभग एक घंटे बाद लाइव कोर्ट से आदेश आने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया।
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यह मामला 2021 में गांव कक्हेड़ी में हुई हत्या से जुड़ा है। पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर चर्चा है और कई अधिकारी इसे SHO के अपमान के रूप में देख रहे हैं।











