जीएसटी का डबल धमाका : 22 सितंबर से लागू होगा नया सिस्टम, क्या सस्ता-क्या महंगा?

जीएसटी का डबल धमाका : जीएसटी काउंसिल ने 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया है। अब देश में सिर्फ दो ही जीएसटी स्लैब होंगे, 5% और 18%। 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जिससे आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

जीएसटी का डबल धमाका : क्या होगा सस्ता?

नई दरों से रोजमर्रा की कई चीजें और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी:

  • दैनिक उपयोग की वस्तुएं: हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, नमकीन, भुजिया और बच्चों के डायपर पर लगने वाला जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5% हो जाएगा।
  • कृषि उत्पाद: ट्रैक्टर, उनके पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन और खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें अब 18% या 12% के बजाय 5% जीएसटी के दायरे में आएंगी।
  • स्वास्थ्य सेवाएं: व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स और चश्मे जैसी चीजों पर जीएसटी 5% या 0% होगा।
  • वाहन: पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और सीएनजी कारों के साथ-साथ मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो जाएगा।
  • शिक्षा सामग्री: मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, नोटबुक और इरेजर जैसी चीजें अब पूरी तरह से जीएसटी-मुक्त होंगी।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर, टीवी (32 इंच से ऊपर), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशिंग मशीन पर लगने वाला जीएसटी 28% से घटकर 18% हो जाएगा।

क्या होगा महंगा?

  • लग्जरी और हानिकारक उत्पाद: पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर फिलहाल 28% जीएसटी के साथ सेस जारी रहेगा। बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा।
  • बड़ी कारें: 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा।
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