नई दिल्ली : देशभर के CNG वाहन उपभोक्ताओं और घरेलू PNG ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने गैस ट्रांसमिशन टैरिफ को सरल और तर्कसंगत बनाते हुए नया यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर लागू करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को गैस की कीमतों में सीधी बचत मिलेगी।
टैरिफ सिस्टम हुआ सरल
PNGRB के मेंबर ए.के. तिवारी के अनुसार, पहले दूरी के आधार पर तीन जोन वाला टैरिफ सिस्टम लागू था। इसमें अलग-अलग दरों के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। अब इसे घटाकर सिर्फ दो जोन में सीमित कर दिया गया है।नए फैसले के तहत जोन-1 के लिए पूरे देश में यूनिफाइड दर ₹54 तय की गई है, जो पहले ₹80 से ₹107 तक थी। इससे ट्रांसपोर्ट और घरेलू दोनों वर्गों को फायदा होगा।
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करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ
नया टैरिफ देश में काम कर रही करीब 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों और उनके 300 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों पर लागू होगा। PNGRB ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कंपनियां इस टैरिफ कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। इसके पालन की नियमित निगरानी भी की जाएगी।
ट्रांसपोर्ट और रसोई दोनों में राहत
CNG से चलने वाले वाहनों के संचालन खर्च में कमी आएगी, वहीं PNG उपयोग करने वाले घरों के मासिक बिल भी घटेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा मिलेगा।
गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार
PNGRB के मुताबिक, देशभर में CGD नेटवर्क के विस्तार के लिए सरकारी, निजी और संयुक्त उपक्रमों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। कई राज्यों ने VAT में कटौती और अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया है। सरकार और नियामक मिलकर नेचुरल गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।











