रायपुर। Nishaanebaz.com-Chhattisgarh Bus Fare Hike: छत्तीसगढ़ में सफर करने वाले आम नागरिकों और दैनिक यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने यात्री बसों के किराये की नई दरों को अंतिम रूप देते हुए आधिकारिक तौर पर राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरों के लागू होने से प्रदेशभर में साधारण, डीलक्स और वातानुकूलित (AC) सुपर लग्जरी बसों से यात्रा करना महंगा हो गया है। हालांकि, राहत की बात यह है कि सरकार ने दिव्यांग यात्रियों के लिए किराये में 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट का प्रावधान भी किया है।
श्रेणी के अनुसार तय की गई नई दरें परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, विभिन्न श्रेणियों की बसों के लिए शुरुआती और प्रति किलोमीटर का किराया इस प्रकार तय किया गया है:
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साधारण बस सेवा: शुरुआती 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा।
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डीलक्स बस सेवा: पहले 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये तय किया गया है। इसके बाद यात्रियों को प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये का भुगतान करना होगा।
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एसी सुपर लग्जरी बसें: शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये है, जिसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 03.30 रुपये की दर निर्धारित की गई है।
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अर्द्ध शयनयान और शयनयान (Sleeper): वातानुकूलित अर्द्ध शयनयान में सीटों के लिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर तथा शयनयान (Sleeper) के लिए 03.30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा।

दिव्यांगों और पात्र श्रेणियों के लिए राहत के प्रावधान बसों के किराए में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने कुछ वर्गों को विशेष राहत भी दी है। निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले दिव्यांग यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, निःशुल्क यात्रा के पात्र अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए 100 प्रतिशत किराये की छूट का प्रावधान बरकरार रखा गया है।
बस किराये की इन संशोधित दरों के लागू होने से छत्तीसगढ़ में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के मासिक यात्रा बजट पर सीधा असर पड़ेगा।


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