दुर्ग। Durg Traffic Rules (रिपोर्ट: शांतनु रॉय): छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) दुर्ग के प्रतिवेदन पर दुर्ग शहर के 9 प्रमुख व्यस्ततम सड़क मार्गों तथा भिलाई के नंदिनी रोड पर भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर संशोधित नो-एंट्री आदेश जारी किया है। नए नियम के तहत अब निर्धारित मार्गों पर सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था आगामी 16 नवंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले 9 प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक भारी वाहनों को दी जाने वाली छूट को 16 नवंबर तक के लिए पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार भिलाई के नंदिनी रोड (पावर हाउस चौक से छावनी चौक) पर पूर्व में लागू नो-एंट्री का समय रात 9:00 बजे से बढ़ाकर रात 11:00 बजे तक कर दिया गया है।
इन प्रमुख 9 मार्गों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:
- पुलगांव चौक से पोटिया रोड
- पुलगांव चौक से गंजपारा चौक
- गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड
- धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक
- पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड
- ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग
- 32 बंगला बायपास ब्रिज से दुर्ग शहर
- ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर
- धनौरा बायपास से महाराजा चौक
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट जनसामान्य की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन वाहन, शासकीय उचित मूल्य (PDS) की दुकानों का खाद्यान्न ले जाने वाली गाड़ियां, कस्टम मिलिंग का धान-चावल परिवहन, दूध, सब्जी, फल और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं के वाहन शामिल हैं। दुर्ग यातायात पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित समय सीमा में नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
